अंबिकापुर के गंगापुर में स्थित मंदबुद्धि स्कुल में पदस्थ शिक्षक के रिश्वत लेने के मामले में विशेष न्यायालय ने आज फैसला सुनाया है जिसमें शिक्षक नारायण सिंह सिदार को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है दरअसल आरोपी शिक्षक ने मंदबुद्धि स्कुल में मैस का ठेका दिलाने के नाम पर 30 हजार रुपये घुस की डिमांड की थी जिसमें घुस की पहली क़िस्त 10 हजार लेते ACB ने शिक्षक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है रिस्वत के मामले न्यायाधीश ममता पटेल के विशेष न्यायालय ने 6 साल बाद फैसला सुनाया है
बिलासपुर के कोटा क्षेत्र में टीकाकरण के बाद दो बच्चों की मौत, विधायक ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की