सरगुजा में हुई बड़ी कार्यवाही
पटवारी ने शासकीय भूमि को फर्जी तरीके से किया अन्य व्यक्ति के नाम ..
मामले की शिकायत होने के बाद सरगुजा कलेक्टर ने कराई जांच
जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि हो गई जिसके बाद हुई कार्यवाही
जिस जमीन में फर्जीवाड़ा किया गया था उस जमीन को फिर से शासकीय मद में दर्ज किया
जाएगा
तत्कालीन हल्का पटवारी और अनावेदक पर एफआईआर के निर्देश
Illegal Land Transfer Case: अंबिकापुर तहसील के नेहरूनगर स्थित शासकीय जमीन को विधि विरुद्ध अन्य व्यक्ति के नाम में कर दिए जाने के मामले की शिकायत पर कलेक्टर सरगुजा द्वारा जांच कार्यवाही कराई गई और पुष्टि होने के उपरांत न्यायालीन कार्यवाही करते हुए जमीन को पूर्ववत शासकीय मद में दर्ज किए जाने निर्देशित किया है।
शिकायत करता आलोक दुबे द्वारा कलेक्टर न्यायालय शिकायत प्रस्तुत की गई थी जिसमें फर्जी तरीके से अंबिकापुर के नेहरू नगर स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 135, रकबा 0.390 हेक्टेयर भूमि को अनावेदक प्रभाष मंडल के नाम पर शासकीय अभिलेखों में दर्ज कराया जाना बताया
शिकायत संज्ञान में आने पर कलेक्टर सरगुजा के निर्देश पर एसडीएम अंबिकापुर एवं नायब तहसीलदार द्वारा इस मामले की जांच की गई।
जांच प्रतिवेदन में बताया गया कि तत्कालीन हल्का पटवारी अगस्तुश लकड़ा द्वारा उक्त भूमि को बिना किसी समक्ष न्यायालय के आदेश से विधि विरुद्ध तरीके से भूमि स्वामी हक में दर्ज किया गया है और डिजिटल हस्ताक्षर में भी छेड़ छाड़ किया जाना पाया गया।
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इस प्रकरण में अनावेदकगणों को आहूत कर विधिवत सुनवाई का अवसर भी किया गया। पूरे प्रकरण के अवलोकन के बाद जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि शासकीय भूमि को विधि विरुद्ध अनावेदक के भूमि स्वामी हक में दर्ज किया गया है।
मामले में कलेक्टर सरगुजा द्वारा उक्त भूमि को पूर्ववत शासकीय मद में दर्ज किए जाने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अंबिकापुर को आदेशित किया गया है।
साथ ही तत्कालीन हल्का पटवारी अगस्तुश लकड़ा और अनावेदक प्रभाष मंडल निवाशी नेहरूनगर के विरुद्ध संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराए जाने के आदेश भी जारी किए गए है