स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को हाई कोर्ट का नोटिस,जानिए पूरा मामला
बिलासपुर। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह छूट दी है कि अगर वे किसी कारणवश नहीं आ सकते तो अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाब पेश करें। इसके लिए डिवीजन बेंच ने 11अप्रैल की तिथि तय कर दी है। नियत तिथि से पहले मंत्री को जवाब पेश करना होगा।
जल संरक्षण एवं पर्यावरण बचाओ तनु नीर समिति ने अपने अधिवक्ता के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। दायर याचिका में कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री व स्थानीय विधायक सिंहदेव अपने स्वामित्व के तालाब को पाट रहे हैं। तालाब को पाटने के बाद उसे टुकड़ों में बेच भी रहे हैं। याचिका के अनुसार अंबिकापुर शहर के मध्य में स्थित सार्वजनिक शिव सागर (मौलवी बांध) तालाब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नाम पर है। खसरा नंबर 3467 रकबा 52.06 एकड़ है। याचिकाकर्ता समिति ने मंत्री के कहने पर तालाब को पाटा जा रहा है। इसके अलावा उसे टुकड़ों में बेचा भी जा रहा है। अब तक 128 लोगों को टुकड़ों में जमीन बेची गई है। निस्तारी तालाब में अब भी जल भराव है। पाटने के कारण जल क्षेत्र भी सिमटने लगा है। इसके कारण आने वाले दिनों मेें निस्तारी की समस्या भी उठेगी। मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस एनके चंद्रवंशी के डिवीजन बेंच में हुई। डिवीजन बेंच ने मंत्री सिंहदेव को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 11 अप्रैल की तिथि कोर्ट ने तय कर दी है।