अम्बिकापुर: दो वर्ष पूर्व जिले के उदयपुर क्षेत्र में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

विदित हो कि उदयपुर क्षेत्र के ग्राम लैंगा में रहने वाली कलावती, उसके ससुर मेघुराम व कलावती के पुत्र चंद्रिका की हत्या हुई थी। कलावती का शव जहां घर के भीतर मिला था वहीं परछी के पास मेघुराम मृत मिला था व बालक चंद्रिका की लाश घर से कुछ दूर सड़क किनारे मिला था। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद कलावती के पड़ोसी अरविंद कुमार सिदार को गिरफ्तार किया था। कलावती के पति की मौत हो चुकी थी तथा अरविंद, विधवा कलावति से प्रेम संबंध बनाना चाहता था इसी में विफल रहने पर उसने यह जघन्य हत्याएं की थी।

न्यायालय में मामला चलने पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल ने परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी अरविंद को तीनों हत्याओं का दोषी माना तथा उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश कुमार सिन्हा ने मामले की पैरवी की थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *