दन्तेवाड़ा संचालित विभिन्न योजनांतर्गत हितग्राहियों को ऋण प्रदाय कर लाभान्वित किये गये हितग्राहियों से प्रति माह ऋण वसूली कर कार्यालय के लेखापाल श्रीमती सुरेखा आयगर द्वारा बैंक पर्ची भरकर कार्यालय में पदस्थ भृत्य श्रीमती गौरी मण्डावी को समय-समय पर खाता मे जमा करने के लिये भेजा जाता रहा। उक्त भृत्य द्वारा जमा पर्ची कार्यालय में प्रस्तुत करती थी। कार्यालय द्वारा भरतीय स्टेट बैंक दन्तेवाड़ा से खाता का स्टेटमेंट की मांग की गई। स्टेटमेंट के मिलान करने पर पाया गया कि 21 लाख 58 हजार 330 रू. शासकीय खाते में जमा नही हुआ। कार्यालय जांच करने पर बैंक कर्मचारी द्वारा कहा गया कि जमा पर्ची में लगा सील व हस्ताक्षण बैंक शाखा कर्मचारियों का नही होना बताया गया। बैंक के द्वारा सीसीटीव्ही फुटेज चेक करने पर भी श्रीमती गौरी (भृत्य) सीसीटीव्ही कैंमरे में नही पाया गया। कि रिपोर्ट पर अपराध क्र. 20/22धारा-420,467,468,471 भादवि0 पंजीबद्ध किया गया विवेचना दौरान श्रीमती गौरी मण्डावी से पूछताछ में पाया गया कि पैसा व जमा पर्ची को बैंक में जमा करने के लिये अपने पति तुलसी राम को भेजती थी साथ में उसका दोस्त भूखनलाल7 आर्य भी जाता था। दोनों से पूछताछ करने पर दोनों आरोपी ने बैंक पर्ची फर्जी सील व फर्जी हस्ताक्षर कर 21 लाख 58 हजार 330 रू. शासकीय राशि का गबन कर राशि से गौरी बघेल ने अपने नाम से मोटर सायकल क्रमांक CG-18M 2591ए तुलसी राम बघेल ने अपने नाम से इंडिका कार क्रमांक CG-18C- 0490ए एवं मोटर सायकल क्रमांक CG-18E- 3298ए भूखन लाल आर्या ने अपने नाम से मोटर सायकल क्रमांक CG-18J- 7638 खरीदे है। जिन्होने अपना-अपना जुर्म स्वीकार करने पर श्रीमती गौरी बघेल को दिनांक 17.06.2024 एवं आज दिनांक 08.07.2024 को तुलसी राम बघेल, भुखन लाल आर्य को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
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