लखनपुर मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी रामअवतार आत्मज रामचरण साकिन खुटिया थाना उदयपुर द्वारा दिनांक 08/07/24 कों थाना लखनपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आवेदक ग्राम खुटिया का स्थाई निवासी है जहां प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति स्थित है जिस पर कृषि कार्य करता है, आवेदक कों वर्ष 2019-20 में जमीन सम्बन्धी दस्तावेज बी-01 निकालने के दौरान अपने पैतृक जमीन में पिता रामचरण के नाम से कुल 02 लाख 18 हजार रुपये का केसीसी लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा लखनपुर से होना एवं उक्त जमीन दिनांक 20/12/14 से बैंक में बंधक होने की जानकारी प्राप्त हुई, प्रार्थी के पिता के वर्ष 2008 में ही मृत होने उपरांत 2014 में बैंक ऋण लेने की जानकारी प्राप्त कर ऋण प्राप्त करने हेतु लगे दस्तावेज में अनावेदक बलराम बसोर आत्मज पलटू राम साकिन मुटकी उदयपुर का फोटो लगा होना पाया गया जो अनावेदक बैंक में अपना नाम रामचरण आत्मज दखल साकिन मुटकी लखनपुर बताकर कुटरचित दस्तावेज के आधार पर 02 लाख 18 हजार रुपये का केसीसी बैंक लोन प्रार्थी के पिता के नाम पर निकाल कर गबन किया गया हैं, मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 159/24 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 201, 34 भा.द.स. कायम कर विवेचना में लिया गया पुलिस टीम द्वारा पूर्व में कार्यवाही करते हुए मामले में शामिल आरोपी (01) बलराम बसोर (02) दरोगा दास (03) सीताराम कवर (04) नन्दलाल राजवाड़े (05) विजय सिंह (06) बृजलाल यादव कों गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।
दौरान विवेचना प्रकरण के आरोपी स्टेट बैंक लखनपुर के तत्कालीन बैंक मैनेजर कुमार देवेन्द्र उम्र 59 वर्ष साकिन सलईया थाना मिश्रोध जिला भोपाल म.प्र. हाल मुकाम एस.बी.आई. डी.एस.सी. परदेशीपुरा इन्दौर म.प्र. को परदेशीपुरा इन्दौर मध्यप्रदेश से हिरासत में लेकर थाना लाकर पुछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार करते हुए बताया कि आरोपी वर्ष 2013 से 2015 तक स्टेट बैंक लखनपुर में शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ था, बैंक मैनेजर कुमार देवेंद्र के कहने पर ही सभी आरोपीगण आपस में साठगाठ कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रार्थी के पिता के नाम पर बलराम बसोर कों फर्जी रूप से आवेदक बनाकर केसीसी बैंक लोन बैंक स्वीकृत कराया गया, एवं बैंक मैनेजर द्वारा फर्जी लोन स्वीकृत किया गया, आरोपी बैंक मैनेजर पूर्व मे भी इस तरह का फर्जी लोन स्वीकृत कर धोखाधड़ी की घटना कारित किया हैं, आरोपी द्वारा कमीशन के लालच मे आकर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किये जाने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी लखनपुर निरीक्षक अश्वनी सिंह,आरक्षक दशरथ राजवाड़े, जानकी प्रसाद राजवाड़े शामिल रहे।
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