रिश्तेदार की हत्या करने वाले पति-पत्नी को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सज
अम्बिकापुर: पुराने विवाद पर पड़ोस में रहने वाले वृद्ध रिश्तेदार की लाठी-डंडे से पिटाई कर उसकी हत्या कर देने के मामले में पुलिस ने दंपत्ति को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सीतापुर थाना अंतर्गत ग्राम जामकानी परसापारा निवासी वृद्ध गंगाराम मोदी घटना दिनांक 20 अप्रैल 2020 को अपने घर पर पुत्री सावित्री के साथ था उसकी पत्नी व पुत्र मवेशी बांधने के लिए गए हुए थे इसी दौरान पड़ोस मंे रहने वाली कमला मोदी वहां आई और पुराने विवाद को लेकर गंगाराम से विवाद करते हुए गाली-गलौच करने लगी। गंगाराम द्वारा उसे मना किया गया तो इसी दौरान उसका पति रामनाथ मोदी हाथ में डंडा लेकर भी वहां आ गया जिसके बाद दोनों ने मिलकर गंगाराम को घर से बाहर निकाला तथा कमला ने गंगाराम के दोनों हाथ को पीछे से पकड़ लिया जिसके बाद रामनाथ ने उसकी डंडे से पिटाई शुरू कर दी। सावित्री के द्वारा रोकने पर रामनाथ उसे भी मारने के लिए दौड़ा जिसपर वह वहां से भागकर अपने चाचा के यहां पहुंची और उन्हें सारी बात बताई।जिसके बाद उसके चाचा और सावित्री जब तक वापस आए तब तक गंगाराम जमीन पर अचेत पड़ा था तथा उसके सिर से खून बह रहा था इसी दौरान गंगाराम की पत्नी व पुत्र भी वहां आ गए। मारपीट से गंगाराम की मौत हो चुकी थी।
इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर दोनों पति-पत्नी को हिरासत में लिया और उन्हें न्यायालय में पेश किया जिसके बाद से दोनांे जेल में बंद थे इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल के द्वारा करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद रामनाथ व उसकी पत्नी कमला को गंगाराम की हत्या का दोषी करार देते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने आरोपियांे पर अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले मंे शासन की ओर से पीड़ित का पक्ष अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक हेमंत तिवारी ने रखा था।