कलेक्टर श्री विलास भोसकर द्वारा आदिवासी जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए भू राजस्व संहिता की धारा 170 ख के तहत आने वाले प्रकरणों को विशेष अभियान चलाकर निराकृत किए जाने हर गुरुवार को शाम 4 से 5 बजे तक स्पेशल कोर्ट की पहल की गई है। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। गुरुवार को कलेक्टर कोर्ट में आवेदन लेने और सुनवाई करने सभी एसडीएम मौजूद रहे।बता दें कि भू राजस्व संहिता की धारा 170ख अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति द्वारा धारित भूमि के गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को अंतरण या कब्जे में होने से जुड़े प्रकरणों से संबंधित है। इन प्रकरणों में अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जांच एवं सुनवाई की जाती है।