सरगुजा पुलिस द्वारा गंभीर अपराधों मे शामिल आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम मे मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि सूचक समारु कोरवा साकिन जामपहाड़ थाना सीतापुर द्वारा दिनांक 19/07/24 कों थाना सीतापुर आकर मर्ग इंटीमेशन चाक कराया कि मृतक फकली कोरवा दिनांक 18/07/24 कों जामपहाड़ अपने घर से ग्राम रजखेता चावल लेने गया था जो सोसायटी से चावल लेकर घर आते समय गाँव में शराब पीकर वापस अपने गाँव जामपहाड़ आ रहा था जो रास्ते में गिरा हुआ मरा पड़ा मिला हैं, मामले में थाना सीतापुर द्वारा मर्ग क्रमांक 115/24 धारा 194 बी.एन.एस.एस.कायम कर जांच में लिया गया।दौरान मर्ग जांच पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर शव पंचनामा कर मृतक के परिजनों के बयान दर्ज किये गए, मृतक का पोस्टमार्टम कराने पर मृतक की मृत्यु हत्यात्मक प्रवृति का होना लेख किया गया हैं,मर्ग जांच में मामला प्रकाश मे आया कि घटना दिनांक 18/07/24 कों मृतक फकली कोरवा अपने घर जामपहाड़ से चावल लेने के लिए रजखेता गया था, साथ में बिहानू कोरवा भी सोसायटी का चावल लेने साथ में गया था, बिहानू कोरवा मृतक का घर का काम का देखरेख करता था, इस बदले में फकली कोरवा बिहानू की मदद करता रहता था, घटना दिनांक कों मृतक द्वारा बिहानू कों काम करने के बदले ज्यादा चावल ले लेने की बात बोलने पर वाद विवाद होने पर आरोपी बिहानू कोरवा द्वारा शाम कों वापस घर जाते समय मृतक फकली कोरवा कों डंडा से मारपीट कर गंभीर चोट कारित कर हत्या कर दिया हैं, पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी कों पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम बिहानू कोरवा उम्र 18 वर्ष साकिन जामपहाड़ रजखेता थाना सीतापुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित करना स्वीकार किया गया, आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त डंडा जप्त किया गया हैं, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से थाना सीतापुर मे अपराध क्रमांक 233/24 धारा 103(1) बी.एन.एस. का अपराध कायम कर आरोपी कों गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी सीतापुर निरीक्षक जॉन प्रदीप लकड़ा, उप निरीक्षक रघुनाथ राम, आरक्षक दिलसुख लकड़ा, अलोक गुप्ता, पंकज देवांगन, पंकज सिंह, सैनिक रमेश शामिल रहे।