कोरिया: विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा किये जाने पश्चात जिले में दण्ड प्रक्रिया सहित की धारा-144 प्रभावशील है, जिसके अनुसार आमसभा, रैली, जुलूस एवं धरना आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत सूचना व अनुमति कानून व्यवस्था से जुड़े सक्षम अधिकारी को लिखित मे लेना- देना आवश्यक है।
जिला कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह ने कोरिया जिले के सोनहत थाना हेतु गठित उड़नदस्ता दल (एफ.एस.टी) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 01 भरतपुर-सोनहत के अंतर्गत तहसील सोनहत क्षेत्र में 15 अक्टूबर 2023 को भरतपुर-सोनहत विधानसभा के महिला प्रत्याशी रेणुका सिंह द्वारा जनसम्पर्क का कार्यक्रम किया गया।
जानकारी के मुताबिक उड़नदस्ता दल (एफ.एस.टी) द्वारा कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग की क्लिप सहित प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार धारा 144 द.प्र.सं. आदर्श आचार संहिता एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशो का उल्लघंन किया जाना पाया गया। प्रत्याशी रेणुका सिंह द्वारा इस कार्यक्रम हेतु सम्बंधित कार्यालय से कोई अनुमति प्राप्त नही की गई थी और न ही विधानसभा भरतपुर-सोनहत के रिटर्निग ऑफिसर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भरतपुर से जारी कोई अनुमति पत्र उड़नदस्ता दल को अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री लंगेह तत्काल मामले को संज्ञान में लिया व सम्बंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त भी की। श्रीमती सिंह कार्यक्रम के दौरान लगभग 40 चार पहिया वाहनों का काफिला शामिल किया गया था। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार काफिले में शामिल 10 वाहनों के बाद 200 मीटर की दूरी रखा जाना चाहिए, किन्तु कार्यक्रम के दौरान इन निर्देशो का उल्लघंन किया गया।ग्राम पहाड़पारा एवं कटगोड़ी में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान काफिले में वाहनों की अधिकता एवं उन्हें सड़क पर बेतरतीब खड़े किये जाने के कारण आम लोगों का आवागमन बाधित हुआ। ग्राम पहाड़पारा, कटगोड़ी, घुघरा, कैलाशपुर, केशगंवा, सोनहत, पोड़ी, रजौली, भैंसवार, चकडांड़, बुड़ार एवं पुसला चौक में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक स्थान पर लगभग 80 से 100 की संख्या में लोग उपस्थित थे और यह भेंट मुलाकात कार्यक्रम नुक्कड़ सभा के स्वरूप में आयोजित किया गया। कैलाशपुर चौक से सोनहत तक बाईक रैली निकाली गई, जिसमें लगभग 50 बाईक शामिल थे। बाईक रैली हेतु भी सक्षम अधिकारी से कोई अनुमति प्राप्त नही की गई थी।
ऐसी तमाम कारणों के कारण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैकुंठपुर-सोनहत विधानसभा के महिला प्रत्याशी रेणुका सिंह को धारा 144 दं.प्र.सं एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में नोटिस जारी करते हुए तीन दिवस के भीतर समुचित जानकारी के साथ उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है।