मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी विजय पाल आत्मज लल्लू प्रसाद उम्र 27 वर्ष साकिन कंचनडीह थाना कोटमी जिला गोरेला पेंड्रा मारवाही हाल मुकाम महुआपारा थाना गांधीनगर द्वारा थाना मणीपुर आकर दिनांक 10/02/24 कों रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि प्रार्थी गोरेला पेंड्रा मारवाही का स्थाई निवासी हैं, वर्ष 2022 मे प्रार्थी का रिस्तेदार प्रार्थी कों बताया कि आदित्य महंत जो कि एक कम्पनी मे मैनेजर हैं ओर काफी लोगो का पंजीयन कर रोजगार दिला रहा हैं, प्रार्थी रोजगार की तलाश मे ग्राम परसापाली आकर देखा तो आदित्य महंत कई लोगो से आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज लेकर घर बैठे सामान पैकिंग करने का काम जिसमे प्रतिमाह 10-12 हजार रुपये का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु पंजीयन कर रहा था, जो प्रार्थी द्वारा भी अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज देकर अपना मौक़े पर अपना ऑनलाइन पंजीयन कराया, पंजीयन के पश्चात प्रार्थी द्वारा आदित्य महंत से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया जो आदित्य महंत से सम्पर्क नही हो सका, जो दिनांक 22/01/24 कों गुजरात पुलिस द्वारा प्रार्थी के घर आकर प्रार्थी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के खाते की रकम की अफरातफरी करने का नोटिस प्राप्त होने पर प्रार्थी द्वारा पता करने पर पता चला कि आदित्य महंत द्वारा प्रार्थी का आईडी कार्ड एवं अन्य दस्तावेज प्राप्त कर प्रार्थी के नाम की फर्जी खाते का उपयोग कर अन्य व्यक्ति के खाते से कुल 1162939/- रुपये की राशि की अफरातफरी किया हैं, प्रार्थी के नाम से अन्य बैंक मे भी फर्जी रूप से खाता खोला गया हैं, एवं उक्त खाते मे लेनदेन किया गया हैं, खाते के सम्बन्ध मे प्रार्थी कों कोई जानकारी नही थी, गुजरात पुलिस के आने पर धोखाधड़ी की घटना की जानकारी प्रार्थी कों हुई हैं, प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना मणीपुर मे अपराध क्रमांक 42/24 धारा 420 भा.द.वि. का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया।
दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा आरोपी के सम्बन्ध मे तकनिकी जानकारी प्राप्त कर आरोपी के गिरफ़्तारी हेतु पुलिस टीम कों डाल्टेनगंज झारखण्ड रवाना किया गया था, पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी का पता तलाश कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम आदित्य महंत आत्मज रविदास महंत उम्र 23 वर्ष साकिन भट्ठी रोड अम्बिकापुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर कई लोगो की आईडी प्राप्त कर फर्जी रूप से ऑनलाइन खाता खुलवाकर धोखाधड़ी कारित कर अफरातफरी की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, जो आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 नग मोबाइल, 03 नग ए.टी.एम. कार्ड, 01 नग लैपटॉप बरामद किया गया हैं, मामले के आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे प्रधान आरक्षक सुधीर सिंह, सतीश सिंह, आरक्षक सुयश पैकरा, अशोक यादव, सुरेश कुमार शामिल रहे।