अम्बिकापुर :- सरगुजा जिला मुख्यालय में शासकीय भूमि को फर्जी तरीके से बंशु लोहार नामक व्यक्ति के नाम दर्ज कर उसे करोड़ों में बेचने के मामले में कलेक्टर न्यायालय द्वारा उक्त भूमि की रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर भूमि को पुनः शासकीय गौचर में दर्ज करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कलेक्टर न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई करने के बाद 28 मार्च को आदेश देते हुए शासकीय भूमि को फर्जी तरीके से एक व्यक्ति के नाम पर दर्ज कर उसकी खरीद-बिक्री की रजिस्ट्री को अवैधानिक मानते हुए शून्य घोषित करते हुए पूरी भूमि को शासकीय मद में दर्ज करने का आदेश दिया गया था तथा बाद में उक्त भूमि को नवीन न्यायालय परिसर हेतु आबंटित भी कर दिया गया था। इस मामले में पक्षकार अभिषेक नागदेव द्वारा अपने वकील के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कलेक्टर के आदेश पर अंतरिम राहत प्रदान करने की मांग की गई थी। इस मामले में वादी ने दलील दी थी कि कलेक्टर को मामले में खरीद-बिक्री की डीड का शून्य घोषित करने का कोई अधिकार ही नहीं है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से कलेक्टर कोर्ट द्वारा जारी आदेश पर स्टे की मांग की गई थी, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कलेक्टर के आदेश पर स्टे आर्डर जारी कर दिया है।