क़ानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने वाले प्रधान आरक्षक कों किया गया निलंबित, नगर सैनिक कों मूल कार्यालय किया गया वापस।
थाना उदयपुर छेत्र अंतर्गत ग्राम लक्ष्मणगढ़ मे दिनांक 17/10/24 कों आर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उक्त आयोजन मे क़ानून व्यवस्था ड्यूटी ड्यूटी मे कर्तव्यस्त प्रधान आरक्षक 977 देवनारायण सिंह एवं नगर सैनिक क्रमांक 315 का आपत्तिजनक विडिओ विभिन्न सोशल मीडिया मे वायरल हुआ हैं, वायरल विडिओ कों संज्ञान मे लेकर पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री योगेश पटेल (भा.पु.से) द्वारा उपरोक्त प्रधान आरक्षक एवं नगर सैनिक के उपरोक्त कृत्य से कानून
व्यवस्था ड्युटी के दौरान कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासहीनता तथा छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचार का होना पाये जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत प्रधान आरक्षक क्रमांक 977 देवनारायण सिंह थाना उदयपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, निलंबन अवधि में निलंबित प्रधान आरक्षक 977 देवनारायण सिंह थाना उदयपुर का मुख्यालय रक्षित केन्द्र, अंबिकापुर रहेगा, निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार गुजारा भत्ता देय होगा। नगर सैनिक क्रमांक 315 नीरज साहू को तत्काल प्रभाव से मूलतः सेनानी, नगर सेना कार्यालय अंबिकापुर वापस किया गया है।