अंबिकापुर।राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दो व्यक्तियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। 

पुलिस अधीक्षक, सरगुजा के प्रतिवेदन के आधार पर श्याम सोनी पिता मुकेश सोनी (निवासी बरेजपारा, अम्बिकापुर, थाना कोतवाली एवं विद्याधर दास उर्फ छोटू पिता पन्ना दास (निवासी असोला समलाया पारा, थाना कोतवाली, अंबिकापुर) के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई।  इनके खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके तहत उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया। अभियोजन साक्ष्य और दस्तावेजों की जांच के बाद, दोनों को दोषी पाया गया। 

इस स आदेश के तहत, श्याम सोनी और विद्याधर दास को सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर और सूरजपुर जिलों की सीमा से 5 फरवरी 2025 से एक वर्ष के लिए निष्कासित (जिला बदर) किया गया है। 

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