Tuesday, March 11, 2025
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अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम, महिलाओं को दिए गए कानूनी अधिकारों की जानकारी

अंबिकापुर: सरगुजा जिले के छिंदकालों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत 1 मार्च 2025 को विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्टर सरगुजा के निर्देश एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी व महिला एवं बाल विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं को विभिन्न कानूनी अधिकारों और संरक्षण अधिनियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। 

इस कार्यक्रम में संरक्षक अधिकारी ताजुद्दीन, आउटरीच वर्कर सुशील कुमार यादव तथा उनके सहयोगी **आसनत लकड़ा और प्रगेश वर्मा ने महिलाओं को बाल विवाह, पॉक्सो एक्ट, भिक्षावृत्ति, बाल श्रम, गुड टच-बैड टच, दत्तक ग्रहण, कास्टर केयर, वन स्टॉप सेंटर और बालकों की देखरेख एवं संरक्षक अधिनियम 2012 की विस्तृत जानकारी दी। 

इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना था। अधिकारियों ने बताया कि वन स्टॉप सेंटर महिलाओं को हिंसा और उत्पीड़न से बचाने में मदद करता है, जबकि पॉक्सो एक्ट  नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करता है। 

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