जशपुर। जिले में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 माह पहले हुए एक युवक की निर्मम हत्या के मामले को सुलझा लिया है। अवैध संबंध के शक में पांच आरोपियों ने मिलकर युवक की हत्या कर उसके शव को टुकड़ों में बांटकर जलाया और जंगल में छिपा दिया था। जशपुर पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो, टांगी, फावड़ा, मोबाइल सहित कई अहम साक्ष्य बरामद किए हैं।
मृतक की पहचान अनिरुद्ध दास (40), निवासी लिचिरमा, थाना सीतापुर, जिला सरगुजा के रूप में हुई है। आरोपी श्याम पैंकरा (30), प्रदीप उर्फ पीलू (32), कुंदन पैंकरा (34), गोलू राज पैंकरा (24) और दिलबंधु साय पैंकरा (70) सभी निवासी मुड़ाटोली, थाना कांसाबेल हैं।
अनिरुद्ध दास के परिजन ने 29 नवंबर 2024 को थाना कांसाबेल में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अनिरुद्ध 20 नवंबर को घर से यह कहकर निकला था कि वह रघुनाथपुर जा रहा है, लेकिन वह लौटकर नहीं आया। जांच में पुलिस को अनिरुद्ध के कांसाबेल क्षेत्र में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श अक्षित गर्ग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श शशि मोहन सिंह को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
प्रेम-प्रसंग बना हत्या की वजह
जांच के दौरान सामने आया कि मृतक अनिरुद्ध दास का आरोपी श्याम पैंकरा के परिवार की एक महिला से प्रेम संबंध था, जिससे आरोपी नाराज था। 20 नवंबर की रात को अनिरुद्ध जब महिला के घर के पास पहुंचा, तब श्याम पैंकरा और उसके साथियों ने उसे ‘पंप चोर’ कहकर घसीटा, पत्थर और मुक्कों से पीट-पीटकर अधमरा कर दिया और फिर उसके सिर को टांगी से काटकर धड़ से अलग कर दिया।
शव के हिस्सों को अलग-अलग जलाया गया
आरोपियों ने शव को तिरपाल में लपेटकर स्कॉर्पियो वाहन में रखा और जंगल में ले जाकर धड़ को जलाया, जबकि सिर को बोरे में भरकर 2-3 किलोमीटर दूर गड्ढे में गाड़ दिया। कुछ दिन बाद आरोपी वापस लौटे और जले हुए शरीर के कंकाल को बोरे में भरकर नाले में बहा दिया। सिर के अवशेष को भी जलाने का प्रयास किया गया। घटना में प्रयुक्त मोबाइल, जूता, रस्सी, तिरपाल, टांगी और फावड़ा सभी बरामद कर लिए गए हैं।
पुलिस ने आरोपी श्याम पैंकरा और उसके पिता दिलबंधु साय के मेमोरेंडम बयान पर जंगल से जले हुए अवशेष, सिर की हड्डी, घटनास्थल पर प्रयुक्त सामग्री बरामद की। एफएसएल टीम और कार्यपालिक दंडाधिकारी की मौजूदगी में सभी साक्ष्य जुटाए गए।
पांचों आरोपी गिरफ्तार
सबूतों के आधार पर पांचों आरोपियों के विरुद्ध थाना कांसाबेल में अपराध क्रमांक 43/2025 धारा 140(1), 140(3), 61(2), 351(2), 3(5), 103(1), 238 बीएनएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया।